UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 के अंतर्गत संशोधित नियमों के अनुसार गरीब परिवारों को मिलेंगे ₹1,00,000. पात्रता, आय सीमा, ₹25,000 उपहार सूची, आवश्यक दस्तावेज और cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया हिंदी में पढ़ें।
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: Apply Online for 1 Lakh
उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन, निराश्रित और जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 का पुनर्गठन किया गया है। राज्य सरकार ने शासनादेश के माध्यम से योजना की वित्तीय सहायता राशि और पात्रता के मानकों में ऐतिहासिक संशोधन किए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब प्रति जोड़ा दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है।
इसके साथ ही, योजना का दायरा व्यापक बनाते हुए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को भी ₹2,00,000 से बढ़ाकर ₹3,00,000 कर दिया गया है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपनी पुत्री या आश्रित कन्या के विवाह के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लेख में आधिकारिक पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, नए नियम और विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं।
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: क्विक ओवरव्यू
| विवरण का नाम | योजना संबंधी जानकारी |
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 |
| संचालनकर्ता विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
| संशोधित कुल सहायता राशि | ₹1,00,000/- प्रति युगल |
| कन्या के खाते में डीबीटी राशि | ₹60,000/- |
| उपहार सामग्री का मूल्य | ₹25,000/- |
| आयोजन एवं व्यवस्था खर्च | ₹15,000/- |
| संशोधित वार्षिक आय सीमा | अधिकतम ₹3,00,000/- तक |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | cmsvy.upsdc.gov.in |
नोट: कृपया अधिक सटीक जानकारी के लिए इस उत्तर प्रदेश ऑनलाइन वरासत/उत्तराधिकार पंजीकरण 2026 के लिए प्रकाशित आधिकारिक UP Varasat Online Registration 2026 Step-by-Step Guide & Direct Link अधिसूचना अवश्य देखें।
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UP Samuhik Vivah Yojana Online Form आवेदन शुल्क विवरण
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।
| वर्ग / श्रेणी | आवेदन शुल्क |
| सामान्य वर्ग (General) | ₹0/- (कोई शुल्क नहीं) |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | ₹0/- (कोई शुल्क नहीं) |
| अनुसूचित जाति (SC) | ₹0/- (कोई शुल्क नहीं) |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | ₹0/- (कोई शुल्क नहीं) |
| अल्पसंख्यक वर्ग (Minority) | ₹0/- (कोई शुल्क नहीं) |
UP Samuhik Vivah Yojana Portal पद-वार और श्रेणी-वार विवरण
इस योजना में किसी प्रकार के रोजगार पद नहीं होते हैं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के गरीब परिवारों को श्रेणी-वार आच्छादित किया जाता है। योजना का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों को दिया जाता है:
- अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST): प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी परिवार।
- अल्पसंख्यक वर्ग (Minority): मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के निर्धन परिवार।
- सामान्य वर्ग (General Category): आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवार।
- विशेष प्राथमिकता श्रेणी: अनाथ कन्याएं, विधवा महिलाओं की पुत्रियां, दिव्यांग माता-पिता की संतानें तथा स्वयं दिव्यांग वधू।
UP Samuhik Vivah Yojana Online Form: पात्रता मापदंड
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- मूल निवास: कन्या के माता-पिता या अभिभावक उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- पारिवारिक आय सीमा: आवेदक के संपूर्ण परिवार की समस्त स्रोतों से मिलाकर कुल वार्षिक आय ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- समारोह की पूर्व सूचना नियम: योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए सामूहिक विवाह समारोह की आयोजित होने वाली तिथि से न्यूनतम 45 दिन पूर्व आवेदन जमा होना अनिवार्य है।
- विशेष पात्रता (पुनर्विवाह): निराश्रित, परित्यक्ता, कानूनी रूप से तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी योजना के अंतर्गत सम्मानजनक पुनर्विवाह हेतु पूरी तरह पात्र हैं।
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UP Samuhik Vivah Yojana: शैक्षणिक योग्यता और अनुभव
इस जनकल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव की आवश्यकता नहीं है। साक्षर और असाक्षर दोनों प्रकार के आवेदक इसके लिए पात्र हैं। केवल आयु संबंधी वैधानिक मानकों की पूर्ति आवश्यक है।
UP Samuhik Vivah Yojana: आयु सीमा और वर्गवार छूट
विवाह की कानूनी मान्यता और योजना की शर्तों के अनुसार आयु सीमा का निर्धारण इस प्रकार है:
- वधू (लड़की) की न्यूनतम आयु: विवाह की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- वर (लड़का) की न्यूनतम आयु: विवाह की तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- आयु की गणना: आयु की पुष्टि केवल आधिकारिक पहचान पत्रों (आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अथवा 8वीं/10वीं की अंक तालिका) के आधार पर की जाएगी।
- वर्गवार छूट: आयु सीमा में किसी भी वर्ग (SC/ST/OBC/Gen) को कानूनी न्यूनतम आयु (18/21 वर्ष) से छूट देय नहीं है, क्योंकि यह बाल विवाह निवारण अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है।
वेतन संरचना एवं सेवा लाभ (पद-वार वेतनमान और पे स्केल)
योजना के तहत कोई वेतनमान लागू नहीं होता, बल्कि सरकार द्वारा नवविवाहित जोड़े के सुखद जीवन की शुरुआत के लिए ₹1,00,000 की कुल सहायता को तीन मुख्य भागों में विभाजित करके प्रदान किया जाता है:
| सहायता का प्रकार | आवंटित धनराशि | विवरण एवं लाभ |
| वधू के खाते में नकद (Direct Benefit Transfer) | ₹60,000/- | कन्या के सुदृढ़ भविष्य और गृहस्थी स्थापना हेतु सीधे उसके आधार-लिंक बैंक खाते में भेजे जाते हैं। |
| वैवाहिक उपहार सामग्री (Bridal Gift Kit) | ₹25,000/- | दैनिक जीवन और गृहस्थी में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आभूषण। |
| आयोजन एवं व्यवस्था व्यय | ₹15,000/- | भोजन, पंडाल, बिजली, पेयजल, सुरक्षा एवं विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्गमन का खर्च। |
विस्तृत ₹25,000 उपहार सामग्री सूची:
- चांदी के आभूषण (65 ग्राम कुल वजन): हॉलमार्क प्रमाणित 55 ग्राम की पायल और 10 ग्राम की बिछिया।
- वस्त्र एवं पहनावा: वधू के लिए 1 सेट लहंगा/सारे एवं विदाई हेतु 5 अतिरिक्त साड़ियाँ (पेटीकोट व मैचिंग ब्लाउज सहित)। वर के लिए शेरवानी/सूट/कोट-पैंट साफे और गमछे के साथ।
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं गृहस्थी उपकरण: सीलिंग फैन (1200mm), आयरन प्रेस, 5 लीटर कुकर (ISI मार्क), 8 पीस स्टील डिनर सेट, 5 किलो एल्युमिनियम कढ़ाई, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, और 10 लीटर की प्लास्टिक बाल्टी।
- बिस्तर एवं फर्नीचर: सिंगल बेड, फोम के 2 गद्दे, 2 डबल लेयर कंबल, 1 बेडशीट और 2 तकिए।
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UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 चयन प्रक्रिया
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन एक पारदर्शी बहुस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है:
- ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति: आधिकारिक पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर प्राप्त आवेदनों का प्राथमिक डेटाबेस तैयार किया जाता है।
- भौतिक एवं दस्तावेज सत्यापन: ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी (BDO) तथा शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी (SDM) या अधिशासी अधिकारी (EO) के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आय, आयु, निवास और जाति प्रमाण पत्रों की मौके पर जांच की जाती है।
- अपात्रता निष्कासन: गलत तथ्य वाले या 45 दिन की सीमा का पालन न करने वाले आवेदनों को निरस्त किया जाता है।
- अंतिम सूची का प्रकाशन: पारदर्शी सत्यापन के पश्चात पात्र जोड़ों की सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी की जाती है।
- सामूहिक विवाह समारोह: चयनित जोड़ों का विवाह निर्धारित सामूहिक स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ संपन्न कराया जाता है।
UP Samuhik Vivah Yojana: परीक्षा पैटर्न और सिलेबस
यह एक सामाजिक कल्याणकारी योजना है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार (Interview) का आयोजन नहीं किया जाता है। चयन का एकमात्र आधार पात्रता मानकों की पूर्ति और दस्तावेजों का सही पाया जाना है।
UP Samuhik Vivah Yojana: परीक्षा की तैयारी कैसे करें?
चूंकि इस योजना में कोई परीक्षा नहीं होती है, इसलिए आवेदकों को “आवेदन की तैयारी” पर ध्यान देना चाहिए:
- आधार-बैंक लिंकिंग (Aadhaar Seeding): आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वधू का बैंक खाता एनपीसीआई (NPCI) से लिंक और डीबीटी (DBT) के लिए सक्रिय हो।
- समय का प्रबंधन: सामूहिक विवाह की घोषित तिथि से कम से कम 45 से 60 दिन पहले ही अपने सभी दस्तावेज तैयार करवा कर आवेदन सबमिट कर दें।
- दस्तावेजों में एकरूपता: वर और वधू के आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र में नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि की स्पेलिंग समान होनी चाहिए।
पिछले साल की कट-ऑफ
इस योजना में कट-ऑफ अंक लागू नहीं होते हैं। हालांकि, योजना के अंतर्गत बजट और आय सीमा के ऐतिहासिक बदलावों का विवरण नीचे दिया गया है:
| वित्तीय वर्ष | कुल वित्तीय सहायता | कन्या के खाते में राशि | उपहार सामग्री मूल्य | आय सीमा |
| वर्ष 2021 – 2024 | ₹51,000/- | ₹35,000/- | ₹10,000/- | ₹2,00,000/- |
| संशोधित वर्ष 2026 | ₹1,00,000/- | ₹60,000/- | ₹25,000/- | ₹3,00,000/- |
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन फॉर्म भरते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट और स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड या संलग्न करना अनिवार्य है:
- वधू का आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक एवं बैंक खाते से सीडेड)।
- वर का आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र: सक्षम तहसीलदार द्वारा जारी (पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम का अद्यतन प्रमाण पत्र)।
- निवास प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
- जाति प्रमाण पत्र: SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के लाभ हेतु।
- आयु प्रमाण पत्र: 8वीं/10वीं की अंकतालिका, जन्म प्रमाण पत्र, अथवा वोटर आईडी (वर और वधू दोनों की)।
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो: वधू और वर की पृथक तथा संयुक्त फोटो।
- वधू की बैंक पासबुक: बैंक का नाम, खाता संख्या, और IFSC कोड स्पष्ट दिखने वाली प्रति।
- विशेष परिस्थिति दस्तावेज: विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तथा तलाकशुदा होने की स्थिति में न्यायालय का डिक्री आदेश।
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UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु नीचे दिए गए चरणों का क्रमवार पालन करें:
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएं।
- पंजीकरण शुरू करें: होमपेज पर उपलब्ध “आवेदन करें” या “नया आवेदक पंजीकरण” के लिंक पर क्लिक करें।
- ओटीपी सत्यापन: अपना चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओटीपी (OTP) को प्रविष्ट करके पंजीकरण सत्यापित करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां जैसे वधू व वर का नाम, माता-पिता का नाम, स्थायी पता, जन्म तिथि, आधार संख्या, और जाति विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- बैंक विवरण प्रविष्ट करें: वधू के आधार-लिंक्ड बैंक खाते की जानकारी (खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम) सही-सही भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: निर्धारित साइज (JPG/PDF फॉर्मेट) में आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और फोटो अपलोड करें।
- सत्यापन एवं सबमिशन: भरे गए फॉर्म की पुनः जांच (Preview) करें और त्रुटिरहित होने पर “Final Submit” बटन पर क्लिक करें।
- प्रिंटआउट सुरक्षित रखें: सफलता पूर्वक सबमिट होने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाल लें और उसे अपने पास सुरक्षित रखें।
वैकल्पिक ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
जो आवेदक ऑनलाइन प्रक्रिया में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी विकास खंड कार्यालय (Block Office), ग्राम पंचायत अधिकारी, नगर पालिका परिषद, या नगर निगम कार्यालय के समाज कल्याण पटल से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरकर सभी दस्तावेजों के साथ विवाह की संभावित तिथि से 45 दिन पूर्व जमा करें।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स और सुझाव
- जॉइंट या जनधन खाते का प्रयोग न करें: वधू का बैंक खाता एकल (Single Account) होना चाहिए। जनधन खातों में क्रेडिट लिमिट कम होने के कारण ₹60,000 का ट्रांसफर फेल हो सकता है।
- दस्तावेज साइज का ध्यान रखें: पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करते समय फाइल का साइज 100 KB से 300 KB के बीच ही रखें ताकि सर्वर एरर की समस्या न आए।
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करें: फॉर्म जमा करने के उपरांत पोर्टल पर दिए गए “आवेदन की स्थिति (Track Application Status)” विकल्प से समय-समय पर अपने फॉर्म का स्टेटस जांचते रहें।
एडमिट कार्ड और रिजल्ट की संभावित तारीख
चूंकि इसमें कोई परीक्षा आयोजित नहीं होती है, इसलिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाते हैं।
- पात्रता सूची (Result List): आवेदन करने के 15 से 30 दिनों के भीतर जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत आवेदनों की सूची cmsvy.upsdc.gov.in पोर्टल पर और संबंधित ब्लॉक/नगर निकाय कार्यालयों में चिपका कर दी जाती है।
हेल्पडेस्क और संपर्क जानकारी
यदि आपको आवेदन करने में कोई तकनीकी समस्या आती है या योजना से जुड़ी कोई शिकायत है, तो आप निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:
- संचालक विभाग: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
- आधिकारिक पोर्टल: cmsvy.upsdc.gov.in
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5300 (समाज कल्याण विभाग)
- ईमेल सहायता: helpdesk.cmsvy@upsdc.gov.in
- कार्यालय: अपने संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) कार्यालय में कार्यदिवस के दौरान संपर्क करें।
UP Samuhik Vivah Yojana Online Form महत्वपूर्ण तिथियां
- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: वित्तीय वर्ष 2026 हेतु आवेदन प्रक्रिया चालू है।
- आवेदन की अंतिम तिथि: सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि से न्यूनतम 45 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है।
- दस्तावेज सत्यापन की अवधि: आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर।
- सामूहिक विवाह समारोह आयोजन: जिला प्रशासन द्वारा तिथियों की घोषणा जनपद-वार की जाती है।
UP Samuhik Vivah Yojana Portal: महत्वपूर्ण लिंक्स
| सेवा का नाम | सीधा लिंक |
| ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online) | Click Here |
| आवेदन की स्थिति जांचें (Track Application Status) | Click Here |
| विवाह प्रमाण पत्र प्रिंट करें (Print Certificate) | Click Here |
| UP समाज कल्याण विभाग आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | Click Here |
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्र. 1. UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 में कुल कितनी सहायता राशि दी जाती है?
उत्तर: संशोधित नए शासनादेश के अनुसार वर्ष 2026 में प्रति नवविवाहित जोड़े को कुल ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें ₹60,000 नकद डीबीटी, ₹25,000 की उपहार सामग्री और ₹15,000 आयोजन खर्च शामिल है।
प्र. 2. UP Samuhik Vivah Yojana Online Form भरने के लिए नई आय सीमा क्या है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना की पात्रता का दायरा बढ़ाते हुए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को अधिकतम ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) कर दिया है। इससे कम आय वाले सभी परिवार आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3. UP Samuhik Vivah Yojana Portal cmsvy upsdc gov in पर आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर “आवेदन की स्थिति” लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके फॉर्म का लाइव स्टेटस देख सकते हैं।
प्र. 4. क्या UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 1 Lakh Benefit के तहत विवाह के बाद सर्टिफिकेट मिलता है?
उत्तर: हाँ, सामूहिक विवाह समारोह संपन्न होने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा नवविवाहित जोड़े को निःशुल्क कानूनी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) प्रदान किया जाता है, जिसे पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
प्र. 5. UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Eligibility के तहत वधू और वर की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: योजना के नियमानुसार विवाह की तिथि को वधू (लड़की) की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर (लड़के) की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी होनी अनिवार्य है।
प्र. 6. UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Documents List में कौन-कौन से मुख्य दस्तावेज चाहिए?
उत्तर: मुख्य रूप से वर और वधू का आधार कार्ड, ₹3 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वधू की आधार-सीडेड बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र और नवीनतम तस्वीरें आवश्यक हैं।
प्र. 7. क्या तलाकशुदा या विधवा महिलाएं UP Samuhik Vivah Yojana 2026 का लाभ ले सकती हैं?
उत्तर: हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित, परित्यक्ता, विधवा और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं को सम्मानजनक पुनर्विवाह हेतु इस योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाता है।
प्र. 8. सामूहिक विवाह समारोह की तारीख से कितने दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूरी है?
उत्तर: समाज कल्याण विभाग के कड़े नियमों के अनुसार आयोजन की निर्धारित तिथि से न्यूनतम 45 दिन पूर्व आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पोर्टल पर दर्ज या कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए।
प्र. 9. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन के लिए क्या पात्रता है और बरेली महानगर के निवासी पंजीकरण कैसे करें?
उत्तर: UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Eligibility के अनुसार, आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। बरेली महानगर के निवासी अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आधिकारिक UP Samuhik Vivah Yojana Portal cmsvy upsdc gov in पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप ऑफलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं, तो बरेली नगर निगम कार्यालय, स्थानीय विकास खंड (Block) या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर भी अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
प्र. 10. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाला पैसा कब आता है और इसकी संपूर्ण राशि कितनी है?
उत्तर: सामूहिक विवाह समारोह सफलतापूर्वक संपन्न होने और आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन फॉर्म के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह सत्यापित (Verify) होने के 30 से 60 दिनों के भीतर सहायता राशि सीधे वधू (दुल्हन) के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कुल ₹51,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें से ₹35,000 वधू के खाते में जाते हैं, ₹10,000 की आवश्यक सामग्री (उपहार) दी जाती है, और ₹6,000 विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च होते हैं।
प्र. 11. यूपी सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
उत्तर: पोर्टल पर आवेदन करते समय आपको UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Documents List के अनुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे:
* कन्या (वधू) और वर का आधार कार्ड एवं पासपोर्ट साइज फोटो।
* आयु प्रमाण पत्र (वधू की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और वर की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए)।
* तहसीलदार द्वारा जारी किया गया परिवार का डिजिटल आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)।
* वधू का निवास प्रमाण पत्र (बरेली महानगर का निवासी होने का प्रमाण) और चालू बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी।
निष्कर्ष
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 उत्तर प्रदेश सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी पहल है। सहायता राशि को ₹1,00,000 करने और आय सीमा को ₹3,00,000 तक बढ़ाने से राज्य के लाखों गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह में बहुत बड़ा आर्थिक संबल प्राप्त हो रहा है। यदि आप भी इस योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो अंतिम समय की भीड़ से बचने और 45 दिनों के नियम का पालन करने हेतु आधिकारिक पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर समय रहते ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। योजना से जुड़ी हर अद्यतन जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए SenaBharti.in पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।





